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Delhi Pollution: दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा या हटेंगी? यहां जानें

Delhi News: पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने निर्णय लिया था कि त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' के चरण तीन के तहत अगले कुछ दिनों तक प्रतिबंध जारी रहने चाहिए.

Delhi Pollution News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के मद्देनजर बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध की अवधि आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण तीन के तहत इन वाहनों के चलने पर 13 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया गया था. सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और फैसला किया कि पाबंदियां नहीं बढ़ाई जाएंगी.

परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में हालिया सुधार को ध्यान में रखते हुए बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने के लिए लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द कर दिए जाते हैं." इस आदेश में कहा गया है, "विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक्यूआई स्तर की बारीकी से निगरानी करेगा और उसके अनुसार निर्देशों की समीक्षा की जाएगी."

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वाहन मालिकों पर मुकदमा चलाने के दिए गए थे आदेश
पिछले सप्ताह समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने निर्णय लिया था कि त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' के चरण तीन के तहत अगले कुछ दिनों तक प्रतिबंध जारी रहने चाहिए. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले सोमवार को कहा, "दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण तीन के तहत प्रतिबंध रहेगा." एक आदेश में सात नवंबर को परिवहन विभाग ने कहा था कि वाहन मालिक यदि नियमों का उल्लघंन करता पाया जाता है, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. इसके तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

आपातकालीन सेवा को दी गई थी छूट
वहीं आपातकालीन सेवा, सरकारी और चुनाव के कामों में लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं.  परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था, "संशोधित जीआरएपी के चरण तीन के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा."

सोमवार को सुबह 'बेहद खराब' श्रेणी में रहा एक्यूआई
इसमें आगे कहा गया था, "उपरोक्त निर्देश 13 नवंबर तक या जीआरएपी चरण में संशोधन तक, जो भी पहले हो, लागू रहेंगे. यदि सीएक्यूएम जीआरएपी-तीन और उससे ऊपर के प्रतिबंधों का आदेश देता है, तो प्रतिबंध 13 नवंबर के बाद भी जारी रहेगा." दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को सुबह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 था.

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