Grape Guideline: दिल्ली में आज से ग्रैप गाइडलाइन लागू, ये काम करने पर होगी पाबंदी, जानें क्या हैं नए नियम
GRAP Guidelines Delhi: आज से दिल्ली में ग्रैप के स्टेज-1 गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है. तय गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से सभी को पालन करना होगा.
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GRAP Guidelines News Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए आज यानि 31 दिसंबर से ग्रैप के स्टेज-1 को लागू किया जा रहा है. यह फैसला कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट की कमेटी की ग्रैप को लेकर हुई पहली बैठक के बाद लिया गया. बैठक में फैसला लिया गया कि ग्रैप की गाइडलाइंस को आज से लागू कर दिए जाएं. साथ ही ये भी कहा गया है कि 500 स्क्वायर मीटर से बड़े निर्माण कार्य पर रोक रहेगी.
आज ये नियमों को लागू करने के बाद एक दिन पहले हुई सीएक्यूएम की बैठक में आईआईटीएम पुणे की तरफ से जारी प्रदूषण के पूर्वानुमान का आकलन किया गया. बैठक के दौरान यह पाया गया कि 5 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर बढ़कर खराब स्थिति में पहुंच गया था. इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रैप के नियम लागू किए जा रहे हैं. इस फैसले के बाद दिल्ली-एनसीआर में इसके तहत लगाए जा रहे सभी कदमों का अब सख्ती से पालन होगा. ग्रैप के पहले चरण में 23 कदम उठाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है.
प्रदूषण रोकने के लिए ये है ग्रैप का एक्शन प्लान
1. दस साल पुरानी डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी. इसका पालन कराने के लिए 380 टीमें बनाई गई हैं.
2. 203 बहुत भीड़भाड़ वाली सड़कों के वैकल्पिक रूट तैयार करने पर दिया जाएगा जोर.
3. खुले में कूड़ा जलाने पर बैन और इसे रोकने के लिए 611 टीमों का गठन किया गया है.
4. 33 टीमों का गठन किया गया है ताकि इंडस्ट्री में कोई पाइप नेचुरल गैस के अलावा दूसरा ईंधन इस्तेमाल न करें.
5. पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. पटाखों के खरीदने उसके भंडारण बिक्री सब पर प्रतिबंध है. अब ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक है. इसको लागू कराने के लिए 210 टीमों का गठन किया गया है.
6. पराली मैनेजमेंट के लिए PUSA द्वारा तैयार बायो डी कंपोजर का छिड़काव किया जाएगा. साल 2022 में 4,000 एकड़ में इसका छिड़काव किया गया था. इस बार 5,000 एकड़ में छिड़काव की योजना है.
7. डस्ट पॉल्यूशन रोकने के लिए 6 अक्टूबर से anti-dust अभियान चलाया जाएगा. 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके लिए अब कंपलसरी होगा कि सरकार के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करें. अब डस्ट कंट्रोल की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी. 586 टीमों का गठन किया गया है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मॉनिटरिंग करेंगे.
8. 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के एरिया वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोग गन लगाना अनिवार्य. पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मोग गन लगाए जा रहे हैं. सड़क पर उड़ने वाली धूल को कंट्रोल करने के लिए 80 डस्ट स्वीपिंग मशीन लगाई है. 521 मशीन पानी का छिड़काव करेंगी.
9. 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाई जा रही हैं ताकि सड़कों से उड़ने वाली धूल को कंट्रोल किया जा सके. वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए PUC की जांच और सख्त की जाएगी.
10. 3500 से ज्यादा वॉलिंटियर्स को पर्यावरण मित्र बनाया गया है. ये लोग समाज सेवा करेंगे और लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करेंगे. अगर आप पर्यावरण मित्र बनना चाहते हैं तो 8448441758 पर मिस कॉल दें.
11. इलेक्ट्रॉनिक कूड़े के प्रबंधन के लिए एक ई-वेस्ट पार्क बनाया जा रहा. उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कलां में 20 एकड़ में ई वेस्ट पार्क बना रहे हैं. पूरी दिल्ली का इलेक्ट्रॉनिक कचरा वहां ले जाया जाएगा और साइंटिफिक तरीके से इसका निस्तारण होगा.
12. ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 42 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा था, पहले चरण में 33 लाख पेड़ लग चुके हैं. दूसरे चरण में 9 लाख पेड़ पौधे और लगाए जाएंगे.
अब दिल्ली में इन गतिविधियों पर पूरी पाबंदी
1.डस्ट पॉल्यूशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पटाखों पर भी बैन रहेगा.
2. कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों की अनदेखी पर भारी जुर्माना देना होगा.
3. दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ रहा है. पहले 20% ग्रीन कवर था अब 23.6% है.
4. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने से लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं.
5. प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से कम पाल्यूशन वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. डीटीसी के बेड़े में भी ऐसी बसों की ही खरीद करने को कहा गया है.
6. पराली गलाने के लिए बायो डी कंपोजर का इस्तेमाल किया जाएगा.
7. 233 एंटी स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन इंस्टॉल की जाएगी.
8. पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सख्ती की जाएगी.
9. दिल्ली में कोई कोयला आधारित पावर प्लांट नहीं संचालित किए जाएंगे.
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