JNU और DU में आज से शुरू हुए ऑनलाइन क्लास, परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं
Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू ने ऑनलाइन मोड में कक्षा लेने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए.
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है. जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU)और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के प्रशासन की ओर सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन कक्षाओं का ऐलान किया है. जेएनयू के नोटिफिकेशन में बताया गया कि "छात्रों के सेहत को ध्यान में रखते हुए जेएनयू में 22 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएगी." हालांकि दोनों विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास मॉड का असर परीक्षाओं या इंटरव्यू में नहीं पड़ने वाला है.
DU ने ऑनलाइन मोड में क्लास लेने का ऐलान किया
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बीते दिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं लेने का ऐलान किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक "ऑनलाइन क्लास 23 नवंबर तक आयोजित की जाएगी." 25 नवंबर से क्लास दुबारा से फिजिकल मोड में आयोजित की जाएगी. इस दौरान परीक्षा को लेकर बनाए गए शेड्यूल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, कहने का मतलब की अगर छात्र की परीक्षा या इंटरव्यू है तो उसे परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाना ही होगा.
इससे पहले बीते दिन सोमवार (18 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी स्कूलों की 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने के संबंध में तुरंत फैसला लेते हुए स्कूलों को प्रदूषण के मद्देनजर बंद करने का निर्देश दिया गया था.
वर्क फ्रॉम होम को लेकर दिल्ली पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा?
जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है. आज सुबह 8 बजे के ताजा डेटा के अनुसार दिल्ली के 30 एक्यूआई स्टेशन में से 13 स्टेशन पर एक्यूआई का आंकड़ा 490 के पार चला गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है. प्रदूषण के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए ऑफिस जाने वाले लोगों के मन में भी एक सवाल बार-बार उठ रहा है. क्या उन्हें वर्क फ्रॉम होम का विकल्प मिलेगा? इस बात को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वर्क फ्रॉम होम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़कर फैसला लेंगे.
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