Delhi Air Pollutions: राजधानी दिल्ली (Delhi) में बेतहाशा बढ़ रहे वायु प्रदूषण (Air Pollution) की वजह से ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां लागू होने की संभावना बन रही है. अगर ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू होती हैं तो सीएनजी (CNG), इलेक्ट्रिक (Electric) और बीएस- 6 (BS-6) डीजल बसों को छोड़कर अन्य सभी बसों की दिल्ली में प्रवेश पर रोक लग जाएगी. यहां तक कि ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परिवहन विभाग (Transport Deparment) ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसका उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा.
बता दें कि इससे पहले ग्रैप-4 के लागू होने पर हरियाणा के सभी 22 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर बाहर की बीएस- 3 और बीएस-4 की डीजल बसों पर रोक नहीं थी. लेकिन इस अधिसूचना के अनुसार ग्रैप का चौथा चरण लागू होने पर सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी प्रकार की परमिट वाले सभी बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
ग्रैप-4 रद्द होने पर खत्म हो जाएंगी पाबंदियां
इससे पहले दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल से चलने वाली बसों को ही बाहरी राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी जाए. हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों से प्रवेश करने वाली बसों को भी इन मानदंडों का पालन करना होगा. ग्रैप-4 रद्द होने पर यह प्रतिबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा. ग्रेप का चौथा चरण इसका अंतिम चरण होता है. बता दें कि दिल्ली वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों और कॉलेजों में समय से पहले ही शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई थीं, जबकि निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था. हालांकि स्थिति सुधरने पर स्कूल-कॉलेज खोल दिए गए हैं जबकि फिलहाल राजधानी ग्रैप-3 लागू है.
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