SC on Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाया है. सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने दोनों ही सरकारों से सवाल पूछा है. अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने क्या-क्या बड़ी बातें कही है, आपको बताते हैं.



  • कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आप क्या बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं.

  • न्यायालय ने पराली के मामले पर कहा है कि पराली जलाए जाने का योगदान मात्र चार प्रतिशत है, ऐसे में इसे लेकर हल्ला मचाने का कोई आधार नहीं है.

  • न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों से इस बारे में फैसला लेने को कहा कि किन उद्योगों, वाहनों और संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है.

  • कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि अगर आप समय से कदम उठा लेते तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता था.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हलफनामे में प्रदूषण के कारण के रूप में बहाना बनाने और सिर्फ पराली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दोषी ठहराया. इसमें कहा गया है कि इस तरह के बहाने कोर्ट को राज्य सरकार के राजस्व और कमाई का ऑडिट करने के लिए मजबूर करेंगे.

  • शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से किसानों को दो सप्ताह तक पराली नहीं जलाने के लिए मनाने को कहा है.


सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए कहा है कि, ‘‘ हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह कल एक आपात बैठक करे और हमने जिन क्षेत्रों की बात की है, उन पर चर्चा करे तथा यह देखे कि वह वायु प्रदूषण को प्रभावी तरीके से काबू करने के लिए क्या आदेश पारित कर सकती है. जहां तक पराली जलाए जाने की बात है, तो शपथपत्र व्यापक रूप से कहते हैं कि दो महीनों को छोड़ दिया जाए, तो उसका योगदान बहुत अधिक नहीं है. बहरहाल, इस समय हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं बड़ी मात्रा में हो रही हैं.’’


इस दौरान दिल्ली प्रदूषण संकट की अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और संबंधित राज्यों को निर्णय लेने के लिए कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किन उद्योगों, वाहनों और बिजली संयंत्रों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है. साथ ही न्यायालय ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की भी मांग की.


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