Delhi EWS Admission 2024: दिल्ली के निजी स्कूलों में कक्षा दो से 9वीं तक कि कक्षा में अपने बच्चों के एडमिशन की चाह रखने वाले अभिभावकों के लिए खुशखबरी है. सरकार और डीडीए द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी स्कूलों ने नए सेशन के लिए दूसरी से 9वीं कक्षा तक की आरक्षित पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में निःशुल्क सीटों पर एडमिशन के लिए आज (3 सितंबर) से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
इस वर्ग के छात्रों को एडमिशन के लिए www.edudel.nic.in वेबसाइट पर ईडब्लूएस लिंक को ओपन करके आवेदन करना होगा. आवेदन की लिए इस्तेमाल किये गए मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन मान्य होगा, साथ ही आवेदन के लिए छात्र-छात्राओं के अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य होगा. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितम्बर तक है. इसके बाद, 20 सितंबर को पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा. ड्रॉ में चयनित छात्र-छात्राओं को चार अक्टूबर तक स्कूल में रिपोर्ट करना होगा.
रेजिडेंशियल एड्रेस में अंतर होने पर एडमिशन हो सकता है रद्द
आवेदन फॉर्म को भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो अभिभावकों को उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा. कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ के लिए रेजिडेंशियल एड्रेस एडमिशन का मुख्य मानदंड है. ऐसे में, एडमिशन के दौरान अगर किसी का पता आवेदन फॉर्म में भरे गए पते से भिन्न होता है तो उसका एडमिशन स्कूल द्वारा रद्द किया जा सकता है. एडमिशन के दौरान अभिभावक प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और प्रश्नों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर सम्पर्क कर सकते हैं.
एक लाख से कम होनी चाहिए अभिभावकों की वार्षिक आय
ईडब्ल्यूएस सीट पर एडमिशन के लिए अभिभावकों की आय सालाना एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उनका दिल्ली का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. इसकी पुष्टि के लिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा. साथ ही बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक भी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे.
इन दस्तावेजों का एडमिशन के समय साथ होना आवश्यक
● आवेदन फॉर्म का प्रिंट/स्कूल आवंटन की पर्ची
● उम्मीदवार के दो फोटोग्राफ
● उम्मीदवार के आधार कार्ड की प्रति
● जन्म तिथि के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति
● आवासीय प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति
● वैध आय प्रमाण पत्र
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