(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
दिवाली से पहले 'बहुत खराब' स्तर पर पहुंची दिल्ली की हवा, अभी और बिगड़ेंगे हालात!
Delhi Pollution: मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी (एक्यूआई 300 से 400) में रहने की संभावना है.
Delhi Pollution: दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई. बुधवार (30 अक्टूबर) को एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया. यही नहीं गुरुवार (31 अक्टूबर) को प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है. हालांकि अधिकारियों ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शहर का 24 घंटे का एक्यूआई बुधवार (30 अक्टूबर) को शाम चार बजे 307 दर्ज किया गया. मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 268 था. मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी (एक्यूआई 300 से 400) में रहने की संभावना है.
गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है हवा
संस्थान की मानें तो पटाखों और पराली या कचरे में आग लगाने से अतिरिक्त उत्सर्जन होने की स्थिति में इन दो दिनों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकती है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अगर पिछले पांच वर्षों के समान स्तर पर पराली जलाई जाती है, तो इन तारीखों पर दिल्ली के प्रदूषण में इसका योगदान 15-18 प्रतिशत हो सकता है. उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण यह और बढ़ जाता है, जो शहर में हवा को और जहरीला बनाती हैं.
AQI को 4 भागों में बांटा
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत, सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटा किया गया है: खराब (AQI 201-300), बहुत खराब (AQI 301-400), गंभीर (AQI 401-450) और ज्यादा गंभीर (AQI 450 से ऊपर).
377 टीमों का किया गठन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए 377 टीमों का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि अधिकारी जागरूकता फैलाने के लिए निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), बाजार संघों और सामाजिक संगठनों के संपर्क में हैं.
उल्लंघन करने पर दर्ज होगा मामला
वहीं दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित टीमें बनाने को कहा गया है कि उनके संबंधित जिलों में पटाखे नहीं फोड़े जाएं. उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है.
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