Delhi News: 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन (Single Use Plastic Ban in Delhi) किया जा रहा है. अलग-अलग दुकानों, होटलों और रेस्तरां में कई ऐसे आइटम है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने होते हैं. ऐसे में बैन के बाद क्या कुछ असर मार्केट पर पड़ेगा और इस प्रतिबंध को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर एबीपी न्यूज़ ने अलग-अलग लोगों से बात की. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में वह कौन कौन से आइटम हैं जिनके इस्तेमाल पर 1 जुलाई से पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा?
19 आइटम पर लगेगा प्रतिबंध
इसमें सबसे पहले प्लास्टिक के वे स्ट्रॉ हैं जो हर एक जूस या नारियल पानी की दुकान पर नजर आते हैं. कोई भी पेय पदार्थ जिसे पीने के लिए प्लास्टिक के स्ट्रॉ का इस्तेमाल होता है उस स्ट्रॉ पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के लगभग 19 ऐसे आइटम हैं जिन्हें 1 जुलाई से प्रतिबंधित किया जा रहा है. इन आइटम के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और अगर किसी को इनका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
किन आइटम पर लगेगा प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों में वे चीजें शामिल हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है जिसमें प्लास्टिक के स्ट्रॉ, इयरबड्स, गुब्बारों में लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक की चाकू-छुरी, ट्रे, प्लास्टिक की मिठाई के डिब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, मिठाई के डिब्बे पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी आदि जैसे करीब 19 आइटम हैं जिनपर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया जा रहा है.
दुकानदारों में किस बात की चिंता
वहीं दुकानदारों और व्यापारियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर थोड़ी चिंता बनी हुई है क्योंकि दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़ी मात्रा में सामान अभी भी भरा पड़ा है. ऐसे में 1 जुलाई तक इसको कैसे खत्म किया जाएगा या फिर 1 जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के बने आइटम की जगह दूसरे कौन से विकल्प होंगे, इसको लेकर दुकानदार और व्यापारी चिंता में हैं. राजधानी में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है ऐसे में पानी, जूस, शेक, कोल्ड ड्रिंक या अन्य ठंडे पेय पदार्थ को देने के लिए दुकानों पर प्लास्टिक के स्ट्रॉ और ग्लास इसका इस्तेमाल किया जाता है. 1 जुलाई के बाद इन दुकानों पर इन आइटम की जगह किन चीजों का इस्तेमाल होगा, या जो स्टॉक पहले से दुकानदारों के पास मौजूद है, वे इसका क्या करेंगे इसको लेकर दुकानदार असमंजस में हैं.
दुकानदार ने क्या कहा
दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में जूस और मिल्क शेक की दुकान चलाने वाले राजेश का कहना है कि, सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का एक अच्छा फैसला लिया है लेकिन जिन आइटम को बैन किया जा रहा है उनकी जगह सरकार को इनके विकल्प भी जल्द से जल्द लेकर आना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन दिनों गर्मी बढ़ने के साथ-साथ दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई है. 1 दिन में काफी ज्यादा लोग जूस और शेक पीने के लिए आते हैं. शाम के समय कई लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ जूस पीते हैं. अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रॉ को एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद फेंक दिया जाता है लेकिन इस पर प्रतिबंध लगने के बाद हम लोगों को स्ट्रॉ देना बंद कर देंगे या फिर इसकी जगह कागज के बने स्ट्रॉ का इस्तेमाल करेंगे.
काफी ज्यादा स्टॉक-बेकरी मालिक
इसके अलावा कालकाजी मार्केट में एक बेकरी मालिक का कहना है कि प्लास्टिक की चम्मच, कटलरी, गुब्बारे की स्टिक आदि चीजों पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग रहा है लेकिन हमारे पास इनका काफी ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन 1 जुलाई से हम इनका विकल्प रखना शुरू कर देंगे. मार्केट में प्लास्टिक के अलावा कागज या अन्य किसी चीज से बनी कटलरी और इन चीजों के दाम काफी ज्यादा हैं और वह उपलब्ध भी नहीं है. इसके अलावा कई स्ट्रीट वेंडर जिसमें चाट पापड़ी वाले या अन्य खाने पीने की स्टाल लगाने वाली दुकानों पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बने सामान का इस्तेमाल होता है. ऐसे में इन सभी दुकानदारों के लिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद इनके इस्तेमाल को लेकर चुनौती शुरू हो जाएगी.
हो सकता है जेल-जुर्माना
बता दें कि एक्सपर्ट के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले कचरे को पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया है. ऐसे में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने किसी भी आइटम को बेचने, बनाने या स्टॉक करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और यदि इस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है तो इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें कानूनी एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और 1 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है.
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