Bike Taxi: दिल्ली बाइक टैक्सी को मिलेगी मंजूरी, इन नियमों का आपरेटर्स को करना होगा पालन
Delhi Bike Taxi Services: दिल्ली निजी दो पहिया वाहन को टैक्सी के रूप में परमिट नहीं मिलेगा। कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर प्लेट में भी बदलाव करना होगा.
Delhi News: दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में बाइक टैक्सी की सुविधा (Delhi Bike Taxi Services) को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी. बाइक टैक्सी (Bike Taxi) सुविधा बहाल होने से यात्री कम किराए में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे. बाइक टैक्सी चलाने के लिए राजधानी (Delhi) में अब कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ-साथ जीपीएस लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार टैक्सी सेवा दिल्ली में प्रदान करने वाली इस योजना को कानून विभाग से मंजूरी मिल गई है. दिल्ली में बहुत जल्द बाइक टैक्सी की पूरी प्रक्रिया के तहत लोगों द्वारा दिल्ली में इसे चलाना संभव हो पाएगा.
दिल्ली में बहुत जल्द बाइक टैक्सी की सुविधा सड़कों पर मिल सकेगी. निजी दो पहिया वाहन को टैक्सी के रूप में परमिट नहीं मिलेगा. कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ नंबर प्लेट में भी बदलाव होगा. इससे पहले वर्तमान में दिल्ली में बाइक टैक्सी पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन नई नीति के तहत इन प्रावधानों के साथ दिल्ली के सड़कों पर अब चालक को बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति मिल सकेगी.
बाइक टैक्सी चलाने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
- देश की राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने के लिए चालको को दिल्ली सरकार द्वारा तय नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. नियमों का पालन नहीं करने वाले दिल्ली बाइक टैक्सी आपरेट नहीं कर पाएंगे.
- चालक को अपने बाइक में जीपीएस सिस्टम लगवाना होगा.
- टैक्सी बाइक का कमर्शियल कैटेगरी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा.
- चालक को पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा.
- चालक द्वारा अपने निजी लाइसेंस के साथ-साथ बाइक टैक्सी का भी परमिट लेना होगा.
- बाइक टैक्सी के लिए बुकिंग केवल मोबाइल ऐप के जरिए होगा.
- चालक की बाइक टैक्सी का नंबर प्लेट पीला-काला रंग में लगा होगा.