Delhi Birth Certificate: MCD का बड़ा फैसला, जन्म के 4 साल बाद तक जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकेगा बच्चे का नाम
Delhi Birth Certificate: एमसीडी की ओर से जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक ऑनलाइन नाम जोड़ने और उसे स्वत: मंजूरी देने का विकल्प लाया गया है.
Delhi Birth Certificate: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) ने घोषणा की है कि जन्म के चार साल बाद तक बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है और इसे स्वत: मंजूरी भी मिल जाएगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इससे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ने में सात से 10 दिन का समय लग जाता था. उन्होंने बताया कि अब माता-पिता और अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक उसका नाम जन्म प्रमाण पत्र में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया को स्वत: मंजूरी भी मिल जाएगी.
अधिकारी के मुताबिक कई अभिभावकों ने नागरिक निकाय से शिकायत की थी कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है और अधिकारियों की ओर से इसे मंजूरी देने में काफी समय लग रहा है. एमसीडी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा और व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक ऑनलाइन नाम जोड़ने और उसे स्वत: मंजूरी देने का विकल्प लाया गया है.
ये भी पढ़ें- कुमार विश्वास और तजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने रद्द की एफआईआर
रजिस्टर में नाम दर्ज करेगा रजिस्ट्रार
एमसीडी के बयान के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1949 के तहत यदि किसी भी बच्चे का जन्म से जुड़ा पंजीकरण बिना नाम के किया गया है तो ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से बच्चे के नाम के बारे में जानकारी देंगे. उसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्टर में उस नाम को दर्ज करेगा. बयान में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के सभी प्रयास कर रही है.
ये भी पढ़ें- Karwa Chauth 2022 Date: जानें- 13 या 14 अक्टूबर को रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत, ये है पूजन की विधि