BJP का AAP पर बड़ा हमला, आदेश गुप्ता बोले- स्वराज से शुरू सफर शराब से अब भ्रष्टाचार पर आ गया
Delhi BJP के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर करारा तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि स्वराज से शुरू सफर शराब से अब भ्रष्टाचार पर आ गया.
Delhi Politics: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को 2015 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का दोषी ठहराया है. अब इस मामले में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने AAP पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि 'दिल्ली के अंदर आप का एक बार फिर घिनौना सामने आया है. कल स्पेशल कोर्ट ने दो विधायक को दोषी करार दिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की और दंगा भड़काया.' आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि 'एक बार फिर आप की दंगाई मानसिकता और झूठ बोलने की मानसिकता सामने आई है. 2014 में कहते थे कि नो करप्शन, नो करप्शन, लेकिन अब यही एक भ्रष्टाचारी पार्टी बन गयी है, जो पुलिस कानून संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं.'
आदेश गुप्ता ने लगाए ये आरोप
आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि 'पंजाब के अंदर AAP के पदाधिकारी ड्रग्स के सप्लायर के रूप में काम करते हैं. अमानुल्लाह खान हों, ताहिर हुसैन हों, फ्रॉड करने में, 420 में, उनके ऊपर गंभीर आरोप के साथ क्रिमिनल केस भी चल रहे हैं. आज इनका सफर स्वराज से शुरु होकर शराब से भ्रष्टाचार पर आ गया है." उन्होंने कहा कि इससे पहले अमानुल्लाह को दोषी करार दिया गया. एक मंत्री हवाला के आरोपल में साथ जेल में बंद हैं. पंजाब के मंत्री जेल में बंद हैं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 12 केस अमानुल्लाह के उपर, दिनेश मोहनिया, सतेंद्र जैन के ऊपर चल रहे हैं. पहले एक विज्ञापन आता था, ऊंची लोग ऊंची पसंद, उसी के अनुसार 'आप' अब घटिया लोग, घटिया पसंद'
21 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
बता दें कि विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को 2015 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का दोषी ठहराया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने दंगा करने और पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 15 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया है. अदालत 21 सितंबर को सजा के संबंध में सुनवाई करेगी, जहां उन्हें अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है.