Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को लेकर आदेश जारी किया है, यानी कि बीते बुधवार को जो अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से जो कार्रवाई की गई थी फिलहाल उस पर अभी रोक लगी रहेगी. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने स्वागत किया है मेयर राजा इकबाल ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उसका पालन किया जाएगा. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपना काम करती रहेगी. दिल्ली में जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उन्हें हटाने के लिए हम अपना अभियान चलाते रहेंगे.


कोर्ट के आदेश के बाद रोकी गई कार्रवाही
हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बुधवार को अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए यथास्थिति कायम रखने का फैसला सुनाया, इससे पहले बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था. हालांकि उसके बाद भी करीब 1 घंटे तक एमसीडी की कार्रवाई चलती रही जिसके बाद दूसरा आदेश करीब 12:00 बजे फिर से दिया गया जिसके बाद एमसीडी के अधिकारियों तक आदेश की कॉपी पहुंचने के बाद अभियान को रोका गया.


अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर होती है लागातार कार्रवाही
वही एमसीडी मेयर से जब भी सवाल किया गया कि आखिर कोर्ट के पहले आदेश के बाद ही जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने को लेकर की जा रही कार्रवाई क्यों नहीं रोकी गई तो उन्होंने कहा कि आदेश मिलते ही कार्रवाई को बंद कर दिया गया था और हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का पालन करेंगे हालांकि एमसीडी की ओर से जहांगीरपुरी में की जा रही कार्रवाई एक रूटीन कार्रवाई थी, जिसको लेकर मेयर ने कहा कि इससे पहले भी एमसीडी जहांगीरपुरी समेत पूरी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई करती आई है. सरकारी जमीन और सार्वजनिक जगहों पर जो अतिक्रमण किया जाता है उसे हटाने के लिए समय-समय पर एमसीडी कार्रवाई करती रहती है और इसी कड़ी में बुधवार को जहांगीरपुरी इलाके में सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या और लोगों की आवाजाही में आ रही परेशानी को हल करने के लिए अतिक्रमण हटाने का काम किया गया.


दो हफ्ते बाद होगी फिर से सुनवाई
नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने इस बात से इनकार किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलते रहे, उन्होंने कहा कि हमारे पास से जैसे ही कोर्ट का आदेश पहुंचा, हमने कार्रवाई को तुरंत रुकवा दिया. हालांकि कोर्ट में अब 2 हफ्ते बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के सामने अपनी पूरे तथ्य रखेंगे क्योंकि अवैध अतिक्रमण को हटाने का जिम्मा नगर निगम का होता है, और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए समय-समय पर निगम काम करता है, इसी महीने 11 अप्रैल को भी जहांगीरपुरी इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई थी और इससे पहले इसी साल जनवरी और फरवरी के महीने में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया था.


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