Delhi: सड़क पर बसों को ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा भारी, होगा ये एक्शन
Delhi News: दिल्ली की सड़कों को यात्रियों के लिए सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली सरकार बस चालकों पर नकेल कसने जा रही है. प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को भेजा गया है.
Delhi News: दिल्ली में यातायात को सामान्य प्रवाह में बनाए रखने के साथ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बस चालकों पर नकेल कसने जा रही है. अब लेन का उल्लंघन करने और यातायात नियमों का पालन न करना बस संचालकों को भारी पड़ेगा और उनसे दिल्ली परिवहन विभाग मोटा जुर्माना वसूलने की तैयारी में है. इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) रैंक के अधिकारियों अधिकृत किया जाएगा ताकि बसों का चालान कर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवाह को सुनिश्चित करने के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) रैंक के अधिकारियों को सशक्त बनाने की सिफारिश की है. यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को भेजा गया है.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि लेन उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के लिए सहायक यातायात निरीक्षकों को सशक्त बनाना, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि बसें यातायात नियमों का पालन करें. इस उपाय से न केवल यातायात प्रवाह में सुधार होगा बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी. उन्होंने कहा कि हम सभी यात्रियों के लिए दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
इन धाराओं के तहत किया जाएगा बसों का चालान
परिवहन मंत्री ने बताया कि, एटीआई को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 184 और 192ए के तहत उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा. इन धाराओं के तहत किये गए चालानों में अपराध की आवृत्ति के अनुसार जुर्माने की राशि वसूली जाएगी.
इन धराओं के तहत वसूली जाएगी जुर्माने की यह रकम
● धारा 177 के तहत पहली बार अपराध करने के पर 500 रुपये का जुर्माना, जबकि उसके बाद के अपराधों पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
● धारा 184 के तहत हैंडहेल्ड संचार उपकरणों के उपयोग से जुड़े पहले अपराध के लिए पहली बार 5,000 रुपये जबकि उंसके बाद के अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
● धारा 192ए के तहत यातायात उल्लंघन के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
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