Delhi News: दिल्ली के कई जिलों में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का चालान करने की कार्यवाही को रोक दिया गया है और कई जगहों पर कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मास्क लगाने की अनिवार्यता संबंधी आदेश को औपचारिक रूप से अब तक वापस नहीं लिया गया है.


बता दें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया था और नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया था. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की हुई बैठक में फैसला किया गया कि कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए 30 सितंबर से मास्क पहनने को अनिवार्य नहीं किया जाए. 


दिल्ली में क्या मास्क लगाने की अनिवार्यता हुई समाप्त?


राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘ बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने डीडीएमए को सूचित किया कि सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ 500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था. आदेश की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसका मतलब हुआ कि मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त हो गई. केवल स्पष्टीकरण का इंतजार है कि आदेश का विस्तार किया जाएगा या नहीं.’’ एक अन्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि मास्क लगाने की अनिवार्यता को समाप्त करने का आदेश स्वस्थ्य विभाग जारी करेगा और संबंधित फाइल ‘‘प्रक्रिया’’में है. 


उप राज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की हुई बैठक


अधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों में चालान किया जा रहा है और अन्य जिलों में रोक दिया गया है. अधिकारी जागरूकता फैलाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. दक्षिण पश्चिम जिले के अधिकारी ने बताया, ‘‘चूंकि कोविड- 19 के मामलों में कमी आई है. इसलिए मास्क नहीं लगाने पर चालान की संख्या भी कम हुई है. इसका अनुपालन घनी आबादी वाले इलाकों में किया जा रहा है और वहां भी चालान की संख्या कम है.’’ ‘पीटीआई-भाषा’ को मिली जानकारी के मुताबिक डीडीएमए की बैठक में शामिल राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दोहराया कि अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के फैसले को लागू करने में ‘व्यावहारिक समस्याएं’ हैं और उन्होंने नियमों में ढील देने पर जोर दिया. 


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बैठक की अध्यक्षता उप राज्यपाल वी के सक्सेना कर रहे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे. बैठक में सहमति बनी कि कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के लिए मास्क लगाना सहायक है, लेकिन इसे अनिवार्य करने के फैसले का विस्तार 30 सितंबर के बाद नहीं किया जाएगा. बैठक की कार्यवाही विवरण के मुताबिक डीडीएमए ने 30 सितंबर के बाद से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहननेवालों के खिलाफ 500 रुपये जुर्माना लगाने संबंधी आदेश को वापस लेने पर सहमति जताई.


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