Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से आज CM अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत? HC के फैसले को दी थी चुनौती
Arvind Kejriwal News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर 17 मई को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. सीएम ने अपनी याचिका में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की कॉज लिस्ट के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी.
इससे पहले 17 मई को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.
ED के पास नहीं हैं कोई विकल्प
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था. हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है. ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं. उन्होंने बार-बार समन जारी नहीं किए और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया.
मुख्यमंत्री को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 20 जून को उन्हें इस मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर यहां की एक निचली अदालत ने जमानत दी थी. हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि केजरीवाल को जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था. कोर्ट के निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को अंतरिम राहत के लिए ईडी की अर्जी पर आदेश पारित होने तक निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 25 जून को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए विस्तृत आदेश पारित किया था. केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था.
दरअसल, यह मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है.