Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके अंतरिम जमानत को मंजूर कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दी है. बता दें कि 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल आज (10 मई) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. 


तिहाड़ जेल के मुताबिक, यह सब निर्भर ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर आने के बाद करता है. अगर रिलीज आर्डर आज तिहाड़ जेल को मिल गए तो आज ही सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. ऐसे में पूरी उम्मीद है आज ही सीएम केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएं.


दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. सीएम केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. साथ ही जमानत की याचिका दाखिल की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से मांग की कि गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उस पर बहस भी अगले सप्ताह खत्म करने की कोशिश करें. 


2 जून को सरेंडर करेंगे केजरीवाल
जज ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी की ECIR के बाद से 21 मार्च 2024 तक वह बाहर थे.  सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि समय खत्म होते ही उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाए. इस पर जज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. वहीं, अंतरिम जमानत की शर्त पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा.


कोर्ट में ईडी की ओर से दी गई यह दलील
सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. हालांकि इससे पहले कोर्ट में मुद्दे पर काफी बहस हुई. चुनाव प्रचार को आधार बनाकर जमानत मांगे जाने का ईडी ने विरोध किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव पांच साल में एकबार होता है और विशेष परिस्थिति का मामला है.  इस पर सॉलिसीटर जनरल ने कहा था कि कानून सभी के लिए समान है. अगर फसल के मौसम में कोई किसान जेल में हो, तो क्या उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए. एक नेता को अलग से रियायत क्यों दी जानी चाहिए.


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