Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें शराब नीति मामले में कोर्ट की ओर से जारी समन में जमानत मिली है. अदालत ने उन्हें नियमित पेशी से भी छूट दी है. अब इस मसले पर अगली सुनवाई एक अप्रैल 2024 को होगी.
फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा. अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ED की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं. वो दिए जाएं. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा. इसके अलावा, अदालत ने एक लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करने का आदेश दिया है.
अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर अरविंद केजरीवाल को जाने दिया जाए. केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए. इस पर ईडी ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है. कोर्ट ने जो समन किया था, उस मामले पर जमानत मिली है.
दरअसल, सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दो शिकायतों पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था. कोर्ट ने दोनों मामलों मे 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है.
कोर्ट से बाहर निकले सीएम
राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम कोर्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए.
ईडी के लगातार पांच समन पर पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में बजट सेशन और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के कारण 14 फरवरी को वह वर्चुअल मोड अदालत के सामने पेश हुए थे. उसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय उनके पेश होने के लिए तय की थी. इस बीच ईडी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए सीएम को छठी, सातवीं और आठवीं बार भी समन जारी किए. हर बार सीएम ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और पूछताछ में शामिल नहीं हुए.
ईडी ने सीएम को कब-कब भेजे समन
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम को अभी तक आठ बार समन किया. ईडी ने पहली बार दो नवंबर 2023 को समन जारी किया. उसके बाद 21 दिसंबर को समन भेजा. फिर 3 जनवरी, 17 जनवरी, 31 जनवरी, दो फरवरी और 22 फरवरी को समन किया था.
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