सीएम केजरीवाल पर HC से बड़ा अपडेट, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चाहें तो फैसला सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन...'
Arvind Kejriwal News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी. वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने बुधवार (17 जुलाई) को फैसला सुरक्षित रख लिया. सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है. इसी याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई.
सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई है. उनकी इस याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत के लिए भी अपील की. इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया.
अंतरिम राहत दे दी जाए- अभिषेक मनु सिंघवी
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ''कोर्ट चाहे तो विस्तार से सुनवाई करके अपना पैसा सुरक्षित भी रख सकती है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर उनको अंतरिम राहत दे दी जाए.''
कोर्ट ने इस पर कहा कि पहले हम केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को दी गई चुनौती की याचिका पर फैसला करेंगे. कोर्ट ने कहा कि फैसला लिखवाने में मुझे 7 से 10 दिन का वक्त लग सकता है.
आतंकवादी नहीं हैं- अभिषेक मनु सिंघवी
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, ‘‘ यह दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है. मेरे पास (ईडी के मामलों में) बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं. ये आदेश दिखाते हैं कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है. उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है.’’
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं थे. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई और मुख्यमंत्री जमानत के हकदार हैं. वहीं सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डी.पी.सिंह ने केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध किया.
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इस मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी.
हालांकि, हाई कोर्ट ने अगले ही दिन उनकी रिहाई पर रोक लगा दी. इस बीच सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत दी. सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो सकी.