Arvind Kejriwal Bail Issue: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में और इंतजार करना पड़ सकता है. सोमवार (24 जून) को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए अभी दखल देना सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में अब 26 जून को सुनवाई होगी.


दरअसल, 20 जून को निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी थी. इसके अगले दिन (21 जून) केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची. हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर सुनवाई तक रोक लगा दी और साथ ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.


हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार


कोर्ट का ये फैसला आज या कल (मंगलवार, 25 जून) में आ सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रहती है या फिर निचली अदालत का फैसला कायम रहता है.


सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी


हाई कोर्ट की तरफ से जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने रविवार (23 जून) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट की अंतरिम रोक का विरोध कर रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रोक को लेकर फैसला तुरंत आता है, उसे लंबित नहीं रखा जाता. यह असामान्य है.


साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि अगर हाई कोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करता है तो यह बिना विचार किए दिया गया फैसला होगा.


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें पहली बार 10 मई को 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया और तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. 


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