कोचिंग सेंटर हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के 4 सह-मालिकों को दी बेल, इस शर्त के साथ मिली जमानत
Delhi Coaching Centre Death Case: जुलाई में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में डूबने से छात्रों की मौत हो गई थी. आज हाईकोर्ट ने बेसमेंट के सह मालिकों को बेल दे दी है.
Delhi Coaching Centre Death Case: दिल्ली के राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने इन्हें पांच करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने इस मामले में बेसमेंट के सह मालिकों को जमानत देते हुए पांच करोड़ रुपये की राशि जमा करने को कहा. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने बेसमेंट को किराए पर देकर लालच का काम किया है.
Coaching centre deaths: Delhi HC grants interim bail to 4 co-owners of basement till Jan 30 subject to depositing Rs 5 crore. pic.twitter.com/UJmPWIQBUw
— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2024
'कमेटी बनाएं एलजी'
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल से एक समिति बनाने का अनुरोध किया है, जो हाईकोर्ट के एक रिटायर जस्टिस की देखरेख में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी दिल्ली में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर न चलाया जाए. इसके अलावा, अदालत ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी को पांच करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया.
इस आधार पर मांगी थी बेल
बेसमेंट के सह-मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी.
सीबीआई ने किया था विरोध
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और जब तक स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक आरोपी को राहत नहीं दी जानी चाहिए.
सात आरोपियों को किया था गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थि राव आईएएस कोचिंग संस्थान के चारों सह मालिकों को गिरफ्तार किया था. इससे एक दिन पहले पुलिस ने राव आईएएस कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को भी अरेस्ट किया था. पुलिस ने इस पूरे मामले में एक कार ड्राइवर समेत सात आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें से कार ड्राइवर समेत सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में थे.
गौरतलब है कि जुलाई में दिल्ली की राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी. इस हादसे में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की जान गई थी.
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