Delhi Commission for Women On LGBTQ: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय (LGBTQ Community) के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं. डीसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून और 2020 में केंद्रीय नियम पारित किए थे. हालांकि, दिल्ली के लिए राज्य नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है.
आयोग की तरफ से भेजे गए नोटिस के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि शहर के लिए नियमों के स्वीकृत मसौदे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से अभी अधिसूचना जारी होने का इंतजार है. उसने आयोग को यह भी बताया कि ‘ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड’ (Transgender Welfare Board) के गठन को स्वीकृति दे दी गई है और गृह मंत्रालय से इसकी अधिसूचना जारी होने का इंतजार है. मंत्रालय को अपनी सिफारिशों में आयोग ने नियमों तथा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया ताकि दिल्ली में ट्रांसजेंडर लोगों का कल्याण और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जाए.
ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानून के क्रियान्वयन में कई कमियां
आयोग ने कहा कि तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 12 राज्यों ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन कर लिया है और दिल्ली को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए. महिला आयोग ने शहर की सरकार को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए योजनाएं फौरन शुरू करने और जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय गृह (Shelter Home) बनाने की भी सिफारिश की है. आयोग ने कहा कि उसने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून (Transgender Persons (Protection of Rights) Act) के क्रियान्वयन में कई कमियों की भी पहचान की है. इनमें ट्रांसजेंडर लोगों को वे ‘पहचान प्रमाणपत्र’’ जारी करने में मौजूद खामियां शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में किया जा सकता है.