Indian Bank में गर्भवती महिलाओं के भर्ती नियम को लेकर DCW सख्त, RBI गवर्नर को भी लिखा पत्र
इंडियन बैंक के गर्भवती महिलाओं के नए भर्ती नियम को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने बैंक को नोटिस भेजा है. बैंक का यह नियम तीन या अधिक महीने की गर्भवती महिला को तुरंत नौकरी शुरू करने पर रोक लगाता है.
इंडियन बैंक ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला को ड्यूटी के लिए अस्थायी तौर पर आयोग्य बताया है. इससे पहले एसबीआई ने भी इस तरह का निर्देश जारी किया था जो तीन या अधिक महीने की गर्भवती महिला को सेवा में शामिल होने से रोकता है. अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को एक नोटिस जारी कर अपने भर्ती दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग की है. इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की लिए कहा है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इंडियन बैंक को नोटिस भेजकर गर्भवती महिलाओं की भर्ती के लिए जारी नए दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग की है. जिसमें बताया गया है कि इंडियन बैक के नया आदेश तीन या अधिक महीने की गर्भवती को तुरंत नौकरी शुरू करने पर रोक लगाता है. दिल्ली महिला आयोग की तरफ से बैंक को 23 जून तक इस मामले की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है.
आरबीआई के गवर्नर को भी लिखा पत्र
इंडियन बैंक को दिए गए अपने नोटिस में महिला आयोग ने कहा कि इंडियन बैंक की कथित कार्रवाई अवैध है. डीसीडब्ल्यू ने कहा बैंक की कथित कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध है, क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत प्रदान किए गए मातृत्व लाभों के विपरीत है. वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरबीआई के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा कि इंडियन बैंक ने महिला विरोधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इन्हें रोकने की आवश्यकता है.
Rajinder Nagar Bypoll: राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार, 23 जून को है मतदान