Delhi News: दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार, इन चीजों पर लगी रोक हटाई गई, जानें पूरी बात
दिल्ली में पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. जिसके बाद से निर्माण और विध्वसं कार्यों पर लगी रोक के साथ ट्रकों आवाजाही के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को तात्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.
Delhi News: दिल्ली में पिछले कई दिनों से ख़राब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली सरकार ने गैर जरुरी गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश के साथ, निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. लेकिन पिछले कुछ दिनों से वायु की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी प्रतिबन्ध तत्काल सोमवार प्रभाव से हटा दिए हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवता सूचकांक में सुधार हुआ है. पिछले तीन दिनों से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि यह पहले बहुत खराब श्रेणी में था. वहीं मौसम विज्ञान ने भी इसको लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है. जिसके बाद राजधानी में पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों सहित सभी तरह के ट्रकों और निर्माण और विध्वंस कार्यों पर से तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध हटाने का फैसला किया है.
इस आदेश में कहा गया है, ‘‘एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को अब तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अनुमति दी जाती है. आगे उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्माण और विध्वंस का कार्य करने वाली हर साईट पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. जबकि ट्रकों के प्रवेश पर आयोग ने कहा कि, ‘‘दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जाती है.’’ इससे पहले केवल आवश्यक आपूर्ति करने वाले ट्रकों के प्रवेश की ही अनुमति थी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) नें दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक हवाओं की गति क्षेत्र में प्रदूषकों के फैलाव के लिए अनुकूल बताया है. जिससे वायु गुणवत्ता में और अधिक सुधार होने का अनुमान जताया है.
केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने शुक्रवार को ही दिल्ली-एनसीआर में छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को तत्काल प्रभाव से से खोलने की अनुमति दे दी थी. साथ ही आयोग ने यह भी कहा था कि पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल 27 दिसंबर तक से खोलने को कहा था.
गौरतलब हो कि आयोग ने चिंताजनक स्तर तक प्रदूषण बढ़ने के बाद 16 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 24 नवंबर को निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रखने का आदेश दिया था और केवल गैर-प्रदूषक गतिविधियों जैसे की प्लंबिंग, इंटीरियर डिजाईन और बिजली के काम आदि को छूट दी गयी थी. आयोग ने 17 दिसंबर को निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदियों में ढील देते हुए सार्वजनिक उपयोग जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, पाइपलाइनों से संबंधित परियोजनाओं को भी काम शुरू करने की अनुमति दे दी थी.
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