Bhagat Singh Koshyari Latest News: दिल्ली की एक अदालत ने एक बिजनेसमैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि की शिकायत गुरुवार (20 फरवरी) को खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उनके उत्तराधिकारी यह साबित करने में विफल रहे कि वह कथित बयान से व्यथित थे. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया
न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी द्वारा बरी किए जाने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है. चूंकि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान शिकायत पर मुकदमा चलाने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है. इसलिए आरोपी नंबर 4 (एक निजी कंपनी) को भी बरी किया जाता है."
क्या है मामला?
शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता एसपी गुप्ता एक निजी लिमिटेड कंपनी सनएयर होटल्स के प्रबंध निदेशक थे. एक अन्य कंपनी वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड के साथ कुछ व्यापारिक लेन-देन में खटास आने के बाद और विभिन्न मुकदमों के तहत, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कुप्रबंधन समेत कई आरोप लगाए. जिसकी सीबीआई और एसएफआईओ समेत कई जांच एजेंसियों ने जांच की.
इसमें आरोप लगाया गया है कि एसपी गुप्ता पर वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड की ओर से ‘तत्कालीन वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा दबाव डाला गया, जबकि कोश्यारी और अन्य ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंपनी की ओर से मानहानिकारक पत्र लिखे.
कोश्यारी के राज्यपाल पद पर रहते हुए वर्ष 2017 में उनके खिलाफ मेसर्स सनएयर होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसपी गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. सुनवाई के बाद पटियाला हाउस अदालत ने मार्च 2023 में कोश्यारी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था.
जबकि यह मामला राउज एवेन्यू की एमपी और एमएलए अदालत में चलना चाहिए था. जिसके खिलाफ कोश्यारी ने वकीलों के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर हाई कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दे दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पटियाला हाउस अदालत में इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं है.