Delhi Riots: दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) के जमानत के आदेश पर बुधवार को फैसला नहीं सुनाया गया. माना जा रहा है कि अदालत गुरुवार यानी 24 मार्च को फैसला सुना सकती है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि कल दोपहर 12 बजे आदेश दिया जा सकता है. जज ने कहा कि आदेश में सुधार किया जा रहा है.


अदालत ने खालिद और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तीन मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था. आरोपी ने अदालत को बताया था कि अभियोजक के पास उनके खिलाफ अपने मामले को साबित करने के लिए सबूत नहीं हैं.


CAA विरोधी प्रदर्शन के बाद भड़के थे दंगे
खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 को हुए दंगों के ‘‘मास्टरमाइंड’’ होने के लिए आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गयी थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे. नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान ये दंगे भड़के थे.


खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जवाहरलाल नेहरू की छात्रा नताशा नरवाल और देवंगना कलीता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगार, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य पर मामले में सख्त कानन के तहत मामले दर्ज किए गए.


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