Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ 1984 के सिख विरोध दंगा मामले में हत्या और अन्य अपराधों को लेकर आरोप तय किया है. मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई. इसके विशेष जज राकेश स्याल ने निर्देश दिया कि टाइटलर के खिलाफ सुनवाई चलाई जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद को अपराधों के लिए दोषी नहीं माना है. 


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त को जज ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है. अन्य चार्जशीट में एक गवाह ने कहा कि जगदीश टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने सफेद रंग की एम्बेसेडर कार से आए थे. वह भीड़ को यह कहकर उकसा रहे थे कि सिक्खों की हत्या करो. उन्होंने हमारी मां की हत्या की है. जिसके बाद तीनों की हत्या कर दी गई.


3 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने विभिन्न अपराधों को लेकर आरोप तय करने के आदेश दिए थे. इनमें गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा, विभिन्न समूहों के बीच विद्वेष पैदा करना, जबरन घर में घुसना और चोरी करना शामिल है.  स्पेशल जज ने मामले की सुनवाई और सबूत रिकॉर्ड करने 3 अक्टूबर की तारीख तय की है. बता दें कि 1984 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ हिंसक हो गई थी और तीन सिखों को जलाकर मार दिया गया था.


टाइटलर की दलील को कोर्ट ने किया खारिज
मृतकों में से एक बादल सिंह की पत्नी लखविंदर कौर शिकायतकर्ता हैं. कोर्ट ने कहा कि जगदीश टाइटलर ने दंगाइयों को हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया. वहीं, कोर्ट ने टाइटलर की उस दलील को भी खारिज कर दिया है गवाहों ने उनके मुवक्किल को फंसाने की कोशिश की है.


ये भी पढ़ें- 'जिस तरह से केजरीवाल CM की कुर्सी को...', जमानत मिलने के बाद BJP सांसद बांसुरी स्वराज का तंज