Yasin Bhatkal Latest News: दिल्ली की एक अदालत ने गरुुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसकी बीमार मां से बात करने की इजाजत दे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने आरोपी को अपनी मां से ‘‘केवल हिंदी भाषा में ही संवाद करने’’ का निर्देश दिया.
जस्टिस डॉ. हरदीप कौर ने कहा कि संबंधित जेल अधीक्षक को सुरक्षा कारणों से, यदि है तो, संवाद रिकॉर्ड कराने की भी स्वतंत्रता है. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह आरोपी को केवल एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसकी मां से बातचीत करने की अनुमति दें.’’
यासीन ने मांगी थी बात करने की इजाजत
जस्टिस डॉ. हरदीप कौर ने यह आदेश आरोपी के वकील द्वारा दायर आवेदन पर पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि भटकल की मां की इसी महीने हृदय की सर्जरी हुई है और उसकी हालत गंभीर है. आरोपी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एमएस खान, अधिवक्ता कौसर खान और प्रशांत प्रकाश ने भी दलील दी कि भटकल ने पिछले 13 वर्षों से अपने परिवार से बात नहीं की है.
आरोपी ने पहले अपनी मां से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल मांगी थी. उसने कहा कि वह पैरोल के लिए जोर नहीं दे रहा है और इसके बजाय प्रार्थना करता है कि उसे “मानवीय आधार पर” महीने में एक बार अपनी मां से डिजिटल तरीके मुलाकात की सुविधा प्रदान की जाए.
दिल्ली पुलिस ने याचिका का किया था विरोध
दिल्ली पुलिस ने यासीन भटकल के वकील की ओर से पेश आवेदन का अदालत में विरोध किया. बता दें कि यासीन भटकल आतंकवाद के कई मामलों में आरोपी है, जिसमें 2012 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने से संबंधित एक मामला और दिल्ली में सितंबर 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा एक मामला शामिल है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी और 135 लोग घायल हो गए थे.