दिल्ली की अदालत से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ी
दिल्ली की अदालत से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी तक बढ़ाई
Delhi News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सोमवार को भी राहत नहीं दी. अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) को 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है. बीते सप्ताह मनीष सिसोदिया ने अदालत (Delhi Court) से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.
अदालत में सिसोदिया की परोल की अर्जी का जांच एजेंसी ने विरोध किया. उसके बाद अदालत ने सिसोदिया की कस्टडी बढ़ा दी. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. तभी से वो जेल में हैं.
#UPDATE AAP नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी गई। https://t.co/Nn2PHUc9k6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 5, 2024
क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द विचार का अनुरोध
इस बीच सोमवार (5 फरवरी) को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द विचार का अनुरोध किया. इसपर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर जल्द विचार होगा. सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. उनकी पुनर्विचार याचिका भी ठुकराई जा चुकी है.
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