Mehrauli Murder Case: दिल्ली की अदालत का आदेश, आफताब को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराएं जिम्मेदार अधिकारी
Shraddha Murder Case: श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब ने शुक्रवार को अदालत से शिकायत की थी कि कोर्ट में पेशी के दौरान उनके मुवक्किल के साथ दुर्व्यवहार किया गया.

Shraddha Murder Case Delhi: दिल्ली के महरौली हत्याकांड के प्रमुख आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पर श्रद्धा वाकर की हत्या का आरोप है. साथ ही उस पर ये भी आरोप है कि उसने मृतक श्रद्धा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया. तीन से अधिक महीने तक जंगल में उसके शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने से पहले उसके शरीर को फ्रिज में रखा. उन्होंने शुक्रवार को अदालत में शिकायत की कि अदालत में पेशी के दौरान उनके मुवक्किल के साथ दुर्व्यवहार किया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोपी के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनीं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आफताब पूनावाला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि साकेत कोर्ट के लॉकअप प्रभारी और जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आरोपी को अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षित तरीके से पेश किया जाए.
दिल्ली पुलिस ने इससे पहले अदालत से कहा था कि विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों से आपत्तिजनक परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सामने आती हैं और वह घटनाओं की सीरीज बनाती हैं. बता दें कि पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत क्रमश हत्या और अपराध के सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के वकील ने शुक्रवार को दलील दी कि धारा 201 केवल उस व्यक्ति के खिलाफ लगाई जा सकती है जो अपराधी की जांच करता है और मुख्य अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ नहीं.
कुछ साक्ष्य देने से पहले शर्त लगाने की जरूरत
दिल्ली पुलिस की ओर से अपील करते हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने तर्क दिया कि वह तर्क के विरुद्ध निर्णय रिकॉर्ड पर रखेंगे. पिछली सुनवाई के दौरान पीड़िता के पिता विकास वालकर ने चार्जशीट के साथ संलग्न ऑडियो-वीडियो साक्ष्य की आपूर्ति के लिए अदालत से प्रार्थना की थी. एसपीपी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि मीडिया को ऐसी सामग्री प्रसारित करने से अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होगा. उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के साक्ष्य देने से पहले इसका प्रसार नहीं करने की शर्त लगाई जानी चाहिए. अदालत ने मामले को 3 अप्रैल को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया है.
आफताब जानता था मांस को सुरक्षित रखने का तरीका
एसपीपी प्रसाद ने पहले कहा था कि आरोपी ताज होटल का प्रशिक्षित रसोइया है और मांस को संरक्षित करने के बारे में जानता है. पुलिस ने कहा था कि पूनावाला ने श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद सूखी बर्फ, अगरबत्ती आदि भी मंगवाई थी. पुलिस ने कहा कि अपराध करने के बाद वह नए रिश्ते में बंध गया और अपनी नई प्रेमिका को अंगूठी दे दी. 21 फरवरी को शहर की अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को सत्र अदालत के पास भेज दिया था. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने कहा था कि दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है. बता दें कि साकेत कोर्ट ने 7 फरवरी को पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था, जो 6,000 पृष्ठों से अधिक का था.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस

