Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को कथित रूप से आहत करने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री पर रोक का निर्देश देने के अनुरोध वाले एक वाद में एकतरफा निर्देश देने से बुधवार को इनकार कर दिया.


हिंदू सेना ने दायर की थी याचिका
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस मामले को लेकर अदालत में याचिका दायर की है. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश प्रीति परेवा ने याचिका की विचारणीयता पर जिरह के लिए 18 नवंबर की तिथि तय की.


लेखक को लिखने का अधिकार
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत की राय में, पहली नजर में या ऐसा कोई अप्रत्याशित मामला नहीं बनता है जिसमें एकतरफा अंतरिम आदेश दिया जाए. इसलिए एकतरफा अंतरिम आदेश के अनुरोध को इस चरण में खारिज किया जाता है.’’अदालत ने कहा कि लेखक और प्रकाशक को किताब लिखने तथा प्रकाशित करने का अधिकार है.


कई जगह हो चुका है विवाद
बता दें कि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या-नेशनहुड इन ऑवर टाइम्स’ को लेकर देश में कई जगहों पर विवाद हो चुका है. सलमान खुर्शीद पर इसके लिए कई जगह शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. उनके घर पर तोड़फोड़ भी की गई.


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