'ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं खुलेगा राऊ IAS कोचिंग सेंटर', कोर्ट ने 3 छात्रों की मौत मामले में दिया झटका
IAS Coaching Centre Deaths: राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के CEO अभिषेक गुप्ता ने कोचिंग खोलने के लिए याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है.
Delhi Court News: दिल्ली की एक अदालत ने राऊ आईएएस स्टडी सर्किल को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित उसके परिसर के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध खारिज कर दिया. कोचिंग सेंटर के CEO अभिषेक गुप्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा, ‘‘अर्जी खारिज की जाती है.’’ इससे पहले जज ने याचिकाकर्ता और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.
तीन छात्रों की हुई थी मौत
बता दें कि 27 जुलाई को भारी बारिश के कारण राऊ आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में पानी घुसने के चलते सिविल सेवा परीक्षा के 3 अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी. इमारत को बाद में सील कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने राहत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परिसर का उपयोग करने की आवश्यकता है.
6 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के CEO अभिषेक गुप्ता गुप्ता के खिलाफ धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (लापरवाही से मौत), 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 290 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया. 2 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मामला दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था.
बिल्डिंग में नहीं थे कोई सुरक्षा उपाय
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अंडर ग्राउंड घर का उपयोग गोदाम उद्देश्यों के लिए किया जाना था और इसे पुस्तकालय के रूप में उपयोग करने से यह घटना हुई. केंद्रीय एजेंसी ने यह भी कहा कि बिल्डिंग में कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे और 27 जुलाई को हुआ हादसा दोबारा वहां हो सकता है.
दूसरी ओर अभिषेक गुप्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने तर्क दिया कि इमारत ने सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया था.
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