Engineer Rashid Jail: दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद कश्मीरी सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की नियमित जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा है. शेख अब्दुल रशीद को इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है. उन्हें 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था. इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था.


NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्रजीत सिंह ने 20 अगस्त को एनआईए को नोटिस जारी किया और उसे 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इससे पहले रशीद को पांच जुलाई को सांसद पद की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी.


एनआईए ने उन्हें कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभ्यारोपित किया है. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था. वटाली को एनआईए ने घाटी में आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.


कोर्ट ने मलिक को 2022 में सुनवाई थी आजीवन कारावास की सजा
एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई अदालत ने मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.


बता दें कि इंजीनियर रशीद ने बारामूला संसदीय सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी. बारामूला सीट की 18 विधानसभाओं में से 15 सीटों पर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बढ़त बनाई थी, सिर्फ तीन सीटों पर उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर रशीद से ज्यादा वोट मिल पाए थे. जिसकी बदौलत रशीद ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी.


यह भी पढ़ें: जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति न देना 'मनमाना' फैसला, कोर्ट से बोले AAP सांसद संदीप पाठक