Delhi Politics: दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में CM केजरीवाल की पत्नी को कोर्ट ने भेजा समन, BJP ने किया स्वागत
दिल्ली की अदालत की राय में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के उल्लंघन का अपराध बनता है.
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Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत (Delhi court) ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के आरोप में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) को तलब किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने कानून का कथित तौर पर उल्लंघन किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना की अर्जी पर 18 नवंबर को सुनीता केजरीवाल को आरोपी के तौर पर तलब किया है. बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
अदालत ने माना नियमों के उल्लंघन का आरोपी
इस मामले में 29 अगस्त को पारित एक आदेश में अदालत ने कहा, ‘शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद, इस अदालत की राय है कि आरोपी सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहली नजर में मामला बनता है. इसलिए, आरोपी को तलब करना जरूरी है.’ बता दें कि इस अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है.
2 विधानसभा में पंजीकृत है सीएम की पत्नी का नाम
दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना (Harish khurana) ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र यूपी के गाजियाबाद और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. उनका आरोप है कि यह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 17 का उल्लंघन है. उन्होंने दावा किया कि उनका अपराध अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जो झूठी घोषणाओं से संबंधित है. सुनीता केजरीवाल 1999 बैच की आईआरएस अधिकारी रह चुकी हैं.
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सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल
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