Delhi Yellow Alert Guideline: दिल्ली में Yellow Alert, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हाल, जिम बंद रहेंगे, जानें क्या-क्या हैं पाबंदिया
Delhi COVID-19 Restrictions: दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यलो अलर्ट का एलान कर दिया है. इसके बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी. जानिए क्या-क्या बंद रहेगा
दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यलो अलर्ट लागू करने का एलान कर दिया है. इस अलर्ट के तहत दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी. नई पाबंदियों के तहत अब शादी-विवाह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत हैं तो वहीं स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहॉल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. आइए जानते हैं यलो अलर्ट के बाद दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेगा.
ये हैं नई पाबंदियां
- दुकानें और माल सुबह 10 से रात 8 बजे तक आड-इवन के आधार पर खुलेंगे
- स्कूल और कांलेज बंद रहेंगे
- साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50% दुकानदारों को ही इजाजत होगी
- मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी और स्टेंडिग अनुमति नहीं होगी
- रात 10बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा
- रेस्टोरेंट 50 % क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे
- बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे
- सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- सैलून खुल सकेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगो को ही इजाज़त
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी
- सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से पाबंदी
येलो अलर्ट का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, ''दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल-1 यानी यलो अलर्ट लागू कर रहे हैं. पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी और लागू किया जाएगा.''
उन्होंने कहा कि कोविड के मामले हल्के हैं, संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के इस्तेमाल में इजाफा नहीं हुआ है.
कब होता है येलो अलर्ट
- ‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है.
- इसमें रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों व कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों व सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं.
- कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है जो अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा.