Delhi Crime News: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक शख्स ने याचिका दाखिल कर यह दावा किया है कि कुछ लोगों ने उसकी पत्नी और कई दूसरी महिलाओं को बंधक बना रखा है. शख्स ने दाखिल याचिका में बताया है कि उसकी पत्नी और दूसरी महिलाओं को जंजीर से बांधकर गैर कानूनी तरीके से रखा गया है. साथ ही उसने हाई कोर्ट से पत्नी को पेश करने का आदेश देने का अनुरोध किया है. इस पूरे मामले पर जस्टिस संजीव नरुला और नीना बंसल कृष्णा की अवकाश पीठ ने नोटिस जारी कर पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की है. इस मामले में पुलिस ने बताया है कि महिला इस समय ओमान में है. याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता लोकेश अहलावत ने बताया कि उनके मुवक्किल की पत्नी के मोबाइल फोन पर अप्रैल में कॉल आया और उसे पहाड़गंज के होटल में नौकरी देने की पेशकश की गई. उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने उनके मुवक्किल और पत्नी को नौकरी की पेशकश स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की.
एक ही शख्स ने किया बार-बार फोन
याचिका में कहा गया है कि शुरुआत में दंपति ने फर्जी कॉल समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उन्हें एक ही शख्स से बार-बार फोन आया तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. याचिका में कहा गया है कि दंपति एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और फोन करने वाले ने उन्हें बताया कि शुरू में महिला को नौकरी दी जाएगी और पति को बाद में नौकरी दी जाएगी. महिला 29 मई को बिहार से दिल्ली आई और अपने पति को बताया कि वह पहाड़गंज के एक होटल में ठहरी है. हालांकि, उसके बाद नंबर पहुंच से बाहर हो गया.
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8 जून को पत्नी ने कॉल कर बताई थी ये बात
8 जून को शख्स को अपनी पत्नी का फोन आया कि उसे कई दूसरी महिलाओं के साथ एक बड़े हॉल में जंजीर से बांधकर रखा गया है और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. साथ ही दिन में केवल एक बार भोजन दिया जाता है. याचिका में कहा गया है कि उसे डर है कि उसे वेश्यालय में बंद करके रखा जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि महिला अपहरण, अवैध बंदी, वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी की शिकार है.
'दिल्ली पुलिस पर लगा ये आरोप'
शख्स ने कहा कि उसने 10 जून को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई है. एक पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर राज्य के वकील ने अदालत को बताया है कि जांच के अनुसार याचिकाकर्ता की पत्नी ओमान में है, लेकिन बेरोजगार है. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 जुलाई को सूचीबद्ध किया है.
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