DDA News: मानसून खत्म होते-होते त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है. रक्षाबंधन के बाद कई त्योहार आते हैं. वहीं अक्टूबर में रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्रि पंडाल आदि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं. इसी बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इन आयोजनों को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं. यानी कि डीडीए की जमीन पर इस तरीके के जो भी आयोजन होते हैं, उनके लिए क्या कुछ नियम होंगे और क्या कुछ भी आयोजकों को देनी होगी उसकी जानकारी DDA की तरफ से दी गई है.
डीडीए की जमीन इस्तेमाल करने पर लगेगा शुल्क
डीडीए के किसी ओपन स्पेस जगह पर धार्मिक, मनोरंजनात्मक समारोह रामलीला, दुर्गा पूजा जैसे कार्यक्रम होते हैं. तो उसके लिए 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर (15 दिन की बुकिंग) के लिए चार्ज होगा. वहीं 30 दिन से अधिक बुकिंग के लिए 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क देना होगा. इसके साथ ही सुरक्षा राशि दिल्ली जाएगी जो कि बाद में रिफंड कर दी जाएगी. डीडीए के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ओपन स्पेस/समाज सदन की बुकिंग के लिए किसी भी तरीके से चार्जेस में बढ़ोतरी नहीं की गई है. जो चार्जेस पहले लिए जाते थे वही चार्जे इस साल भी लागू रहेंगे.
आदेश का उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना
इसके अलावा डीपीसीसी द्वारा जो निर्देश ईटीपी प्लांट लगाने को लेकर दिए गए हैं, उसको लेकर डीडीए ने भी निर्देश जारी किए हैं यानी कि डीडीए के किसी ग्राउंड में यदि रामलीला, दुर्गा पूजा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. तो आयोजकों को स्टॉल पर खाना बनाने या बर्तन धोने की अनुमति नहीं होगी. वहीं DDA का यह भी कहना है, यदि कोई आयोजक डीपीसीसी के निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. वही बुकिंग के दौरान आयोजक को 5 लाख रुपये की राशि गारंटी के तौर पर जमा करानी होगी, जो कि आयोजन खत्म हो जाने के बाद वापस लौटा दी जाएगी.
प्रतिदिन लगेगा 5 लाख का जुर्माना
बता दें कि 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने एक परिपत्र जारी किया था. जिसके मुताबिक खुले स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले रामलीला, दुर्गा पूजा आदि जैसे कार्यक्रमों में खाना बनाने या कोई भी गंदगी के निपटारे के लिए आयोजन स्थल पर इनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) लगाना होगा. और यदि कोई इस आदेश का पालन नहीं करता. तो इसके लिए जुर्माना वसूला जाएगा. बता दे की NGT के 4 फरवरी 2021 के आदेश अनुसार कार्यक्रम चलने के दौरान प्रतिदिन कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा, वही इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक भी किया जा सकता है.