दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की गुरुवार में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना खत्म करने का फैसला किया. कोरोना की लहर थमने के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दी है क्योंकि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना है. वहीं दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी महामारी एक्ट जारी रहेगा ताकि इससे कोरोना जांच और टीकाकरण जारी रहे.


हालांकि डीडीएमए ने जुर्माना हटा दिया हो लेकिन एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने के लिए निर्देश दे सकता है. डीडीएमए ने पिछले महीने कहा था कि दिल्ली में निजी वाहनों में एक साथ बिना मास्क के यात्रा करने वाले लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.


दिल्ली सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दो दिन पहले 23 मार्च 2020 से दिल्ली में मास्क अनिवार्य कर दिया था.  अब तक दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 का जुर्माना था, इससे पहले साल 2020 नवंबर में यह जुर्माना बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया. क्योंकि इस दौरान दिल्ली में कोविड संक्रमणों के काफी मरीज मिल रहे थे. इसके बाद इसी साल 26 फरवरी 2022 को इसे घटाकर 500 कर दिया गया क्योंकि कोविड -19 की ओमिक्रोन लहर कम होने लगी और मामले कम होने लगे.


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दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को 113 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और एख भी मरीज की मौत नहीं थी. दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 100 फीसदी लग चुकी है और दूसरी डोज 90 फीसदी पूरी हो गई है.