Delhi Liquor Shops Rule: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत मध निषेध दिवस (dry day) की संख्या घटाकर केवल तीन दिन कर दी है, पहले यह संख्या 21 दिन थी. धार्मिक त्योहारों, महान नेताओं के जन्म दिवस और जयंती को मिलाकर दिल्ली में साल भर 21 ड्राई डे होते थे, जिस दिन शराब की बिक्री और शराब के सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने साल 2022 में ड्राई डे की संख्या को घटाकर तीन दिन कर दिया है.


अब सिर्फ इन दिनों पर होगा ड्राई डे
दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के तीन दिनों को ही ड्राई डे के रूप में माना जाएगा, इन दिनों शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ड्राई डे के इन 3 दिनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध L-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा.


सभी वेंडर्स को करना होगा पालन
आदेश में आबकारी विभाग की ओर से बताया गया है कि इन तीन दिनों के अलावा दिल्ली सरकार साल में कभी भी किसी दिन समय समय पर ड्राई डे घोषित कर सकती है, आदेश में कहा गया है कि एक्साइज नियम साल 2010 के नियम 52 में किए गए प्रावधान को लेकर यह आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत साल 2022 में ड्राई डे 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि इन तीन दिनों शराब की बिक्री और शराब के सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा, आदेश में कहा गया है कि आबकारी विभाग की ओर से जारी किए गए लाइसेंसधारी और सभी वेंडर साल 2022 के इस ड्राई डे नियम का पालन करेंगे.


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