DTC Buses To Follow Lane Rule From Today: दिल्ली (Delhi) के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने कहा है कि 1 अप्रैल यानी आज से जो बस चालक निर्धारित लेन में वाहन नहीं चलाएंगे, उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस गंवा सकते हैं. साथ ही ऐसे चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.


मंत्री ने बीते दिनों दिल्ली विधानसभा को बताया कि परिवहन विभाग एक अप्रैल से इस नियम को लागू करने के लिये अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत सभी डीटीसी और क्लस्टर बसें शहर भर में लेन अनुशासन का पालन करेंगी. उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस को अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है और परिवहन विभाग के दलों को भी तैनात किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही एक व्हाट्सऐप नंबर भी जारी करेगा, जिस पर लोग बस चालकों द्वारा लेन उल्लंघन के वीडियो भेज सकते हैं.


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वेतन से वसूला जाएगा जुर्माना


एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि लेन अनुशासन को लागू करने का अभियान उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘नो एंट्री’ के समय बस लेन में कारें चल सकती हैं, लेकिन बस लेन में बाधा डालने वालों वाले वाहनों को उठा लिया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘नो एंट्री’ प्रतिबंध हटने के बाद यदि कोई हल्का मोटर वाहन बस लेन में चलता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जा सकता है. अधिकारी ने यह भी बताया कि 15 अप्रैल के बाद ट्रक जैसे अन्य भारी वाहनों को भी बस लेन में चलना होगा. उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों पर लगाया गया जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा.


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