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Delhi E-Auto: दिल्ली में महिलाओं को सरकार दे रही है ई-ऑटो खरीदने का मौका, 23 फरवरी तक करें आवेदन, अब तक इतने को मिला
Delhi E-Auto: दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2021 में 4,261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए योजना शुरू की थी, जिसमें से 33% महिला ड्राइवरों के लिए आरक्षित हैं. अब 20 ई-ऑटो के मालिकों को अनुमति पत्र सौंप दिया गया है.
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महिलाओं के लिए आरक्षित है 1406 ई-ऑटो
E-Auto in Delhi: दिल्ली (Delhi) में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 14 फरवरी को दिल्ली में ई-ऑटो के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रा करवाया था और तीन दिन के अंदर ही ई-ऑटो का पंजीकरण करने वाले पहले 20 चालकों को आज अनुमति पत्र सौंप दिया गया. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) ने एक कार्यक्रम के दौरान पहले 20 ई-ऑटो के चालकों को अनुमति पत्र सौंपा. इस अनुमति पत्र को प्राप्त करने वालों में 10 महिला ई-ऑटो चालक भी शामिल हैं.
दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2021 में 4,261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए योजना शुरू की थी, जिसमें से 33 फीसद, यानी 1406 ई-ऑटो महिला ड्राइवरों के लिए आरक्षित हैं. ई ऑटो के लिए पंजीकरण के बाद अब कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के तहत 20 ड्राइवरों को एलओआई जारी किए गए हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं. पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ड्रा की सफलता के बाद, इसकी जानकारियों को परिवहन विभाग की वेबसाइट www.transport.delhi.gov.in पर डाला जा चुका है.
जानें, कैसे दिखेंगे ये ऑटो
आपको बता दें कि दिल्ली में चलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो बाकी ऑटो से दिखने में अलग होंगे. जहां सामान्य ऑटो हरे और पीले रंग का होता है, वहीं ई-ऑटो नीले रंग का और महिलाओं द्वारा संचालित ऑटो ‘लाइलैक’ (हल्का बैंगनी) रंग का होगा. सरकार ने महिला ड्राइवरों को आवेदन को लेकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए आरक्षित शेष 663 ई-ऑटो के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है. अगर शेष स्लॉट फिर भी बाकी रह गए, तो महिला कोटे से शेष 663 ई-ऑटो के लिए डीएमआरसी को एक एग्रीगेटर/ऑपरेटर के माध्यम से इन ई-ऑटो को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, महिला आवेदक 23 फरवरी, 2022 तक आवेदन कर सकती हैं.
आवेदको को 30 अप्रैल तक लेना होगा टीएसआर
सफल आवेदकों को टीएसआर खरीदना होगा और 30 अप्रैल 2022 से पहले सीईएसएल के सिंगल विंडो पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा. ऐसा नही करने पर एलओआई को सरेंडर माना जाएगा और प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा. ई-ऑटो के पंजीकरण की अनुमति केवल वैध पीएसवी बैज वाले और एलओआई प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी.
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