E-Cart in Delhi: पुरानी दिल्ली (Old Delhi) अपनी बेहतरीन डिशेज के लिए वर्ल्ड फेमस है. हालांकि इन व्यंजनों का जायका लेने के लिए पुरानी दिल्ली की गलियों की खाक छाननी पड़ती है. लेकिन अब आप मुगलकालीन दिल्ली की डिशेज का स्वाद राह चलते भी उठा सकेंगे. दरसल उत्तरी नगर निगम (Northern MCD) ने शहरी-सदर पहाड़गंज क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं (Food Items) की बिक्री के लिए 30 ई-कार्ट (e-cart) को अपनी सहमति दे दी है.
इन जगहों से संचालित होंगे 30 ई-कार्ट
बता दे कि ये 30 ई कार्ट दिल्ली के चांदनी चौक, सीता राम बाजार, अजमेरी गेट, बल्लीमारान समेत कई इलाकों में होगा. ये दिल्ली के जायके को लिए हुए चलती-फिरती दुकानों होंगी. गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों वाले कार्ट को सिर्फ पैकेट बंद फूट बेचने की अनुमति होगी.
15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएंगे ई-कार्ट
वहीं नगर निगम ने जानकारी दी है कि दिल्ली की बेहतरीन डिशेज का स्वाद लोगों तक पहुंचाने के लिए इन ई-कार्ट का परिचालन 15 से 20 दिनो के भीतर शुरू कर दिया जाएगा. वहीं अगले चरण में 35 अन्य ई-कार्ट के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गौरतलब है कि इनके लिए नॉर्थ निगम ने आवेदन मांगे हैं जिसमें अब तक कुल 120 एप्लिकेशन मिल चुकी हैं.
बता दे कि आवेदन करने वालों को सात सदस्यों वाली समिति के समक्ष पेश होना पड़ा था. इस दौरान उन्होंने ई-कार्ट का डिजाइन सहित अन्य दस्तावेज समीति के समक्ष रखे थे. जिनकी जांच करने के बाद ई-कार्ट को मंजूपी दी गई.
ई-कार्ट से लोगों को परेशानी होने की संभावना
हालांकि इन ई-कार्ट के शुरू हो जाने पर पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी होने की बात कही जा रही है. साथ ही कूड़े की समस्या भी होने की संभावना जताई जा रही है. वही निगम ने भरोसा दिया है कि कूड़े के निस्तारण की जिम्मेदारी ई-कार्ट संचालन की ही होगी.
क्या है ई कार्ट योजना
ई-कार्ट योजना की शुरुआत अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है. इस योजना के तहत गली-मोहल्लों में पैकेट बंद खाद्य सामग्री की बिक्री की जाएगी. इसके लिए प्रत्येक वार्ड में पांच लाइसेंस दिए जाएंगे. लाइसेंस लेने के बाद सैंडविच, केक, मफिन, ब्रेड, पेटीज, समोसा, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक जैसी खाद्य सामग्री पैकेट में बेची जाएगी. हालांकि ई-कार्ट लाइसेंस लेने वालों एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बने ग्लास और प्लेट उपयोग नहीं करेंगे.
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