(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi E-Cart Yojana: दिल्ली में व्यापारियों को ई-कार्ट योजना के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन, जानें क्या है लाभ
Delhi News: पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ई-कार्ट योजना (E-Cart Yojana) शुरु की है.
East Delhi Municipal Corporation: पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक योजना की शुरुआत की है. व्यापारियों का स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस बनाने के लिए ई-कार्ट योजना (E-Cart Yojana) शुरु की गई है. अब इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा.
कब तक करें आवेदन
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के लिए ई-कार्ट योजना शुरु की है. इस योजना के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना के लिए अधिकारिक वेबसाइट (Offical Website) का काम पूरा हो चुका है. ये काम पूर्वी दिल्ली नगर निगम की औपचारिकताओं के अनुसार हुआ है. इस संबंध में पूर्वी दिल्ली के महापौर (Mayor of East Delhi) श्याम अग्रवाल ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ई-कार्ट योजना के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिया जाएगा. इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी.
क्या है योजना
ई-कार्ट योजना की शुरुआत गली-मोहल्लों में पैकेट बंद खाद्य सामग्री की बिक्री को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इसके लिए प्रत्येक वार्ड में पांच लाइसेंस दिए जाएंगे. पूर्व दिल्ली नगर निगम में कुल 64 वार्ड (Ward) हैं. इसके लिए कुल 320 ई-कार्ट चलाने की तैयारी हो रही है. लाइसेंस लेने के बाद सैंडविच, केक, मफिन, ब्रेड, पेटीज, समोसा, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक जैसी खाद्य सामग्री पैकेट में बेची जाएगी. हालांकि ई-कार्ट लाइसेंस लेने वालों एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बने ग्लास और प्लेट उपयोग नहीं करेंगे.
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