Delhi e-FIR Application System: दिल्ली पुलिस ने शुरू की 'ई-एफआईआर एप्लीकेशन सिस्टम', घर में चोरी या सेंधमारी होने पर ऑनलाइन करें रिपोर्ट
दिल्ली के पुलिस कश्मिनर राकेश अस्थाना ने लोगों का समय बचाने के लिए घर की चोरी और सेंधमारी की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए 'ई-एफआईआर एप्लीकेशन सिस्टम' की शुरुआत की है. आज से इसे शुरू किया गया है.
Delhi e-FIR Application System: दिल्ली में अब लोग चोरी से संबंधित शिकायत ऑनलाइन ही कर सकते हैं. दिल्ली के पुलिस कश्मिनर राकेश अस्थाना ने लोगों का समय बचाने के लिए घर की चोरी और सेंधमारी की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए 'ई-एफआईआर एप्लीकेशन सिस्टम' की शुरुआत की है. वर्तमान में साधारण चोरी, गाड़ियों की चोरी और गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (Non Cognizable Report) के मामले में ई-एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा है, जिसे दिल्ली के पूर्व पुलिस कश्मिनर बी एस बस्सी ने 2015 में शुरू किया था.
पुलिस कश्मिनर राकेश अस्थाना ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस ने मौजूदा सिस्टम में पूरी तरह बदलाव के वेब एप्लिकेशन की सीरीज डेवलप की है, ताकि शिकायतकर्ता ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ तुरंत उसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन जाए बिना प्राप्त कर सकें. 26 जनवरी से घर की चोरी और सेंधमारी से संबंधित रिपोर्ट के लिए ई-एफआईआर एप्लीकेशन सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है. इससे लोगों को शिकायत दर्ज कराने में काफी आसानी होगी और जांच की कार्रवाई में भी तेजी आएगी.
जांच में आएगी तेजी
उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से दिल्ली में चोरी की गई संपत्ति के लिए तत्काल ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने से अधिकारियों को जांच में तेजी लाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही पुलिस स्टेशनों और अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए समय पर निपटाने में सुविधा भी होगी. ऑनलाइन एफआईआर आवेदन पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है और संबंधित विभागों से तकनीकी-कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है.
मिलेंगे कई विकल्प
पुलिस कश्मिनर ने हाल ही में एक बैठक में स्पेशल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (साइबर और टेक्नोलॉजी) प्रेम नाथ से यह जांचने के लिए कहा था कि क्या चोरी या घर की चोरी के मामले को क्राइम और क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) में जोड़ा जा सकता है, ताकि ऐसे मामलों को ई-एफआईआर के माध्यम से भी दर्ज किया जा सके. उन्होंने बताया कि आवेदन में घटना के स्थान, प्रकार, समय, संदिग्धों की संख्या आदि के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में विकल्प दिए जाएंगे. प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कानून की धारा का विकल्प होगा.
जान लें ये 3 शर्त
पुलिस कश्मिनर ने बताया कि लोग तीन शर्तों पर ई-एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जिसमें क्राइम दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, आरोपी को शिकायतकर्ता का पता नहीं होना चाहिए या रंगेहाथ पकड़ा जाना चाहिए और कोई भी घायल नहीं होना चाहिए या इस घटना में कोई भी घायल या मेडिको लीगल केस (एमएलसी) नहीं होना चाहिए. अस्थाना ने संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के जांच अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में भी बताया और सभी जांच अधिकारियों (आईओ) को 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता से संपर्क करने, उचित जांच करने, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने और शिकायतकर्ता को मामलों की प्रगति के साथ समय-समय पर अपडेट करने का निर्देश दिया.
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