Satyendar Jain Arrest: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में गिरफ्तार किये गए दिल्ली (Delhi) के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति देने वाले निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने ईडी के वकील द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को स्वीकार किया और मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया.


बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता को 30 मई को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने 31 मई को उन्हें नौ जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. जैन को ईडी की हिरासत में भेजते हुए निचली अदालत ने उनकी अर्जी को अनुमति दी थी जिसमें कहा गया था कि आरोपी से पूछताछ के दौरान उनसे सुरक्षित दूरी पर एक वकील को मौजूद रहने की अनुमति दी जाए, जहां से वह आरोपी को देख सके, लेकिन सुन न सके.


PSPCL Recruitment 2022: पंजाब बिजली विभाग में निकली बंपर भर्तियां, 1690 पदों के लिए इस वेबसाइट से करें अप्लाई 


ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती


ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निचली अदालत में इसका पुरजोर विरोध किया था. ईडी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिका दायर की और तत्काल सुनवाई की अनुमति मांगी. दूसरी तरफ आप इस मामले को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बता रही है और खुल कर जैन के साथ खड़ी है. यहां तक कि जैन की हिरासत से लेकर गिरफ्तारी तक करीब 4 दिन बीतने को हैं लेकिन पार्टी ने सत्येंद्र जैन को अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया है. सूत्रों के मुताबिक जैन और उनके सहयोगियों की कंपनी में पैसा किस तरह से आया इसकी जांच के लिए भी एजेंसी ने अपने कागज तैयार कर लिए हैं.


CBSE Results 2022: कुछ स्कूलों की वजह से लेट हो सकता है सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जानें – क्या है वजह