Delhi: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Police Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला टला गया. अब राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) शुक्रवार को फैसला सुनाएगी. इससे पहले कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी. साथ ही विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से संजय सिंह को अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कहा.


संजय सिंह को कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने सिंह को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समान) के साथ-साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है. वकील ने कहा कि पूरक शिकायत की एक ई-कॉपी अदालत के निर्देश के अनुसार ‘आप’ नेता को पहले ही प्रदान की जा चुकी है.


चार अक्टूबर को ईडी ने किया था संजय सिंह को गिरफ्तार


अदालत ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि पिछले सभी आरोपपत्रों की प्रतियों के अलावा दस्तावेजों और पांचवीं अभियोजन शिकायत की प्रति को 23 दिसंबर तक आरोपी के वकील को उपलब्ध कराई जाए. अदालत ने कहा, ‘‘10 जनवरी को सूचीबद्ध करें, जब मुख्य मामले की सुनवाई निर्धारित है. न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ाई जाती है.’’ धनशोधन रोधी एजेंसी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ अपनी पांचवीं अभियोजन शिकायत दो दिसंबर को दायर की थी और अदालत ने 19 दिसंबर को इसका संज्ञान लिया था. अदालत ने 11 दिसंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी.


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