Manish Sisodia Judicial Custody: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ी
Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.

Manish Sisodia Judicial Custody: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी.उधर, मंगलवार को आज फिर सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पहले प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए गढ़े हुए ई-मेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी. ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था, हमारे पास सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल प्लांट किए थे. ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ई-मेल खाते में बल्कि उनके व्यक्तिगत ई-मेल खाते में भी प्राप्त हुए हैं. ई-मेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी, जो उनके एजेंडे के अनुकूल है.
मनगढ़ंत ई-मेल यह दिखाने के लिए भेजे गए थे कि नीति की सार्वजनिक स्वीकृति थी. यह एक दिखावटी अनुमोदन है, रिश्वत के बदले शराब कार्टेल को लाभ देने के लिए अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था. ईडी के विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने तब न्यायाधीश से कहा था कि एजेंसी उन्हें केस डायरी दिखाना चाहती है. इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ऐसा गोपनीयता से नहीं किया जाना चाहिए.
सिसोदिया को किया गया था गिरफ्तार
हालांकि, जांच एजेंसी ने कहा कि उसके खिलाफ जांच पूरी करने के 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं. ईडी ने कहा, हम इसे 60 दिनों के बाद आपके सामने रखेंगे. इसके बाद अदालत ने मंगलवार के लिए जमानत मामले में सुनवाई स्थगित कर दी. बता दें कि सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. जांच एजेंसी (सीबीआई) ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी करीब नौ घंटे तक पूछताछ की थी.
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