Delhi News: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला (Delhi Excise Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभ सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट 21 दिसंबर को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा. संजय सिंह बीते 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं. इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी थी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने संजय सिंह को 'विशेषाधिकार हनन' मामले में अपनी दलीलें दाखिल करने के लिए संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने की अनुमति भी दे दी. संजय सिंह को 5 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होना था, हालांकि, ईडी ने उन्हें उनके आवास पर दिन भर की तलाशी के बाद अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच के सिलसिले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने 9 दिसंबर को संजय सिंह की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि आप सांसद से बरामद दस्तावेज न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे, जो उनके कथित प्रभाव को उजागर करता है.
'संजय सिंह की निरंतर हिरासत का कोई उद्देश्य नहीं'
इसके बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी, जहां बचाव पक्ष के वकील को अपना प्रतिवाद पेश करना था. कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मत्ता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया. जवाब में, संजय सिंह ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से अदालत से अपनी रिहाई की अपील की और कहा कि उनके खिलाफ जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है. उनके बचाव में इस बात पर जोर दिया गया कि संजय सिंह की निरंतर हिरासत का कोई उद्देश्य नहीं है, विशेष रूप से ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल करने पर विचार करते हुए, जो उनकी पूछताछ के अंत का संकेत है.
ईडी ने कोर्ट में क्या कहा?
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आगे हिरासत में पूछताछ अनावश्यक थी, क्योंकि संजय सिंह की हिरासत में औचित्य का अभाव था. हालांकि, ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी भी जारी है. इसने यह भी आशंका व्यक्त की कि संजय सिंह को जमानत देने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है, जिससे संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है.
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