Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार (29 जुलाई) को सुनवाई करेगा.


दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है.


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 29 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की बेंच सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.


कोर्ट 16 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया था और उसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. आप नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनीलॉन्ड्रिंग के मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए भी एक याचिका दायर की है.


सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.  ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.


सिसोदिया ने याचिका में कहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने 4 जून को बेंच को जानकारी देते हुए बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र और अभियोजन की शिकायत तीन जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी.


इससे पहले कोर्ट ने चार जून को दो मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. हालांकि, अदालत ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी और सीबीआई द्वारा अंतिम अभियोजन शिकायत और आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं.


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