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Manish Sisodia Arrested: 'सीबीआई के पास नौकरशाह का बयान, सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट'
Delhi के डिप्टी सीएम Manish Sisodia की गिरफ्तारी के संबंध में सीबीआई के एक सूत्र ने दावा किया है कि CBI ने कुछ व्हाट्सएप चैट को फिर से हासिल किया है.
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Manish Sisodia Arrested: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के संबंध में सीबीआई के एक सूत्र ने दावा किया है कि जांच एजेंसी ने कुछ व्हाट्सएप चैट को फिर से हासिल किया है, जो संकेत देते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित विवरण कुछ व्यवसायियों के साथ 'अग्रिम रूप से' साझा किए गए थे, जो नियम के खिलाफ थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा रविवार को एक दिन की पूछताछ के बाद आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के घंटों बाद ताजा विवरण सामने आया है.
सूत्र ने दावा किया कि चैट के अलावा एक नौकरशाह ने सिसोदिया के खिलाफ उनका बयान भी रिकॉर्ड किया था. सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया ने सबूत नष्ट कर दिए हैं. सूत्र ने दावा किया, "हमने चैट और नौकरशाह के बयान के बारे में पूछा.. लेकिन सिसोदिया टालमटोल कर रहे थे और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया."
ये कुछ और आधार थे जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया. इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे सिसोदिया को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा. दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली के मेडिकल टेस्ट के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा.सिसोदिया को सीबीआई ने आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
अब तक हुई चार गिरफ्तारी
बता दें दिल्ली आबकारी नीति में हुई कथित अनियमितिताओं के मामले में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पहली गिरफ्तारी 27 सितंबर 2022 को विजय नायर की, दूसरी, 28 सितंबर 2022 को समीर महेंद्रू, तीसरी 9 अक्टूबर 2022 को अभिषेक बोइनपल्ली और चौथी 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की हुई.
सिसोदिया पर तीन धाराएं लगी हैं. इसमें धारा 7 (भ्रष्टाचार निरोधक कानून) , धारा IPC 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा IPC 477 A (धोखाधड़ी का इरादा) शामिल है. इन सभी धाराओं में दोषी पाए जाने के बाद 3 से 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं.
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