(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Firecrackers Ban 2024: दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, लगाया पटाखों पर बैन
Delhi Firecrackers Ban: दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक जनवरी 2025 तक बैन प्रभावी रहेगा.
Delhi Firecrackers Ban 2024 News: देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर बैन लगा दिया है. दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली वाले इस बार भी दीवाली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे. यह फैसला सर्दियों के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है.
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध एक जनवरी 2025 तक प्रभावी प्रतिबंध लागू रहेगा.
सख्ती से होगा प्रतिबंध पर अमल
आप के दिल्ली प्रभारी और मंत्री गोपाल ने कहा कि पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जाएगी.
प्रदूषण के खिलाफ चलाए जाएंगे अभियान
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है. आगामी दिनों में विंटर एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे.
सभी से सहयोग की अपील
उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करें. दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी.
ऐसे मनाएं दीवाली
यदि दिल्ली का हर नागरिक एक प्रदूषण योद्धा बन पर्यावरण को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लेगा तो प्रदूषण के कारण लोगों की सांसो पर जो संकट आता है, उससे हम उन्हें बचा सकेंगे. दिल्लीवासियों से अपील है कि वे दीप जलाकर और मिठाई बांटकर फेस्टिवल मनाएं. ऐसा कर दिल्ली वाले न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होंगे, लोगों की जिंदगी को भी बचाने में मददगार साबित होंगे.
Delhi Air Pollution: सावधान! बिना PUC के चला रहे वाहन तो 10 हजार का भरना पड़ेगा चालान